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आपको भी है भविष्‍य की चिंता? यहां एक बार जमा करना होगा पैसा, हर महीने मिलेगी पेंशन

June 02, 2022

नई दिल्ली। देश के तमाम लोग अपनी कमाई का हिस्सा सेविंग (Saving) के रूप में निवेश करते हैं, ताकी उनका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सके. मगर कई लोग समय रहते अपने पैसे का निवेश किसी प्लान में नहीं कर पाते हैं और रिटायरमेंट (Retirement) की उम्र तक पहुंच जाते हैं. भारत सरकार ऐसे ही लोगों के लिए एक शानदार स्कीम चला रही है, जिसमें 60 साल या उससे अधिक के उम्र के लोगों को निवेश पर कई तरह के फायदे मिल रहे हैं. सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana). ये एक पेंशन स्कीम (Pension Scheme) है, जिसके तहत मासिक पेंशन (Monthly Pension) का लाभ लेने वाले को उनके निवेश पर 10 साल तक सालाना 7.40 फीसदी का ब्याज मिलता है.

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा (LIC) द्वारा किया जा रहा है. हालांकि, ये स्कीम भारत सरकार की है. इस योजना के तहत कोई भी वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है. पहले निवेश की अधिकतम सीमा साढ़े सात लाख रुपये थी.

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की मुख्य बातें
वय वंदना योजना में इनकम टैक्स पर छूट नहीं मिलती है
इस स्कीम में अप्लाई करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है
इस स्कीम में GST पर छूट मिलती है
इस स्कीम में मासिक और सालाना दोनों तरह के पेंशन का विकल्प मौजूद है



कितना निवेश पर कितना पेंशन
अगर कोई भी 60 साल का वरिष्ठ नागरिक 1 हजार रुपये का मासिक पेंशन चाहता है, तो उसे 1.62 लाख रुपये निवेश करने होंगे. इस स्कीम के तहत अधिकतम 9250 रुपये का पेंशन प्राप्त हो सकता है. इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों को 15 लाख रुपये का निवेश करना होगा. वय वंदना स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है.

कैसे करें अप्लाई
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वय वंदना योजना के लिए अप्लाई किया जा सकता है. एलआईसी (LIC) की वेबसाइट के जरिए इस स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एलआईसी के ब्रांच में जाना होगा.

वय वंदना योजना में अप्लाई के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आधार कार्ड
पैन कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
एड्रेस प्रूफ
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
रिटायरमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट

वय वंदना योजना को कर सकते हैं सरेंडर
अगर खरीदने के बाद ये स्कीम आपके हिसाब से मुफीद नहीं लगती है, तो आप इसे आसानी से सरेंडर भी कर सकते हैं. स्कीम लेने के 15 दिन के भीतर आप वापस कर सकते हैं. वहीं ऑनलाइन खरीदी हुई पॉलिसी 30 दिन के अंदर वापस की जा सकती है.

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