भोपाल। राजधानी भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, नवगठित जिले निवाड़ी के लिए पदों के सृजन को जहां मंजूरी मिली तो वहीं पुनर्वास आयुक्त के एक अस्थाई पद की समयावधि बढ़ाकर 30 जून 2027 तक करने का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम में परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन के पूर्ववर्ती आदेश को भी अनुमोदित किया है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में नव गठित जिले निवाड़ी के लिए विभिन्न संवर्गों के कुल 12 पदों में से 9 पदों को जिला टीकमगढ़ से रिडिप्लायमेंट से उपलब्ध कराने और 3 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 के नियम 11(3) के बाद परंतुक स्थापित करने का निर्णय लिया। संशोधन के अनुसार परंतु यह कि राज्य शासन विशिष्ट प्रकरण में उपरोक्तानुसार उल्लेखित एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी नियम 2017 के नियम 11(3) के प्रावधान के मुताबिक संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की सूचना अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त किए जाने का प्रावधान था।
कैबिनेट मीटिंग में पुनर्वास आयुक्त के 1 अस्थाई पद की समय अवधि को 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से बीसीओ पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमुख राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग के बीसीओ 0709 में मर्ज किया जाएगा। इसी तरह कैबिनेट ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किए जाने के संबंध में सीएम के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 अप्रैल 2022 को जारी आदेश को अनुमोदित किया है।
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