ब्रासीलिया। Apple फोन के साथ charger न देने पर Brazil में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण एजेंसी (Consumer Rights Protection Agency) ने कंपनी पर 14.48 करोड़ रुपये का जुर्माना(14.48 crore fine) लगाया है। एजेंसी के अनुसार, कंपनी ने भ्रामक विज्ञापन(misleading advertising) दिए और गलत कारोबारी आचरण किया।
बीते वर्ष अक्तूबर में लॉन्च एपल आईफोन-12 के साथ न चार्जर दिया जा रहा है, न ही ईयरबड्स। फोन सिर्फ यूएसबी-सी केबल के साथ बेचा जा रहा है। कंपनी का दावा था, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया है। ब्राजील की उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी प्रोकॉन-एसपी ने नवंबर में एपल को इसे साबित करने को कहा। कंपनी साबित नहीं कर सकी। ऐसे में एजेंसी ने माना, यह उपभोक्ता अधिकार के खिलाफ है।
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