इंदौर। इन दिनों नगर निगम (Municipal Corporation) में लगातार अपील समिति (Appeal Committee) की बैठकें हो रही है। कल भी तीन प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए। अपील समिति अध्यक्ष इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव (Mayor Pushyamitra Bhargava) की मौजूदगी में सुनवाई की गई, जिसमें समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। जर्जर मकान की एक अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि तकनीकी रिपोर्ट (Technical Report) में भी उक्त भवन (Building) अत्यंत खतरनाक बताया गया। वहीं एक अन्य प्रकरण में कुएं (Well) को स्लैब डालकर बंद करने के मामले में अपीलार्थी ने कह दिया कि अगर कोई जान-माल की हानि भविष्य में होती है तो निगम की बजाय वह खुद इसके लिए जिम्मेदार रहेगा।
नगर निगम (Municipal Corporation) में वैसे तो अपील समिति का प्रावधान है, मगर वर्षों पहले कम्पाउंडिंग के प्रकरणों में हुए घोटाले के चलते बाद में अपील समिति की बैठकें बहुत कम होने लगी। मगर चूंकि महापौर खुद विधि विशेषज्ञ हैं, लिहाजा उन्होंने अपील समिति में आने वाले प्रकरणों के निराकरण के लिए अब निरंतर बैठकें लेने का निर्णय लिया। महापौर की मौजूदगी में कल सुनवाई हई, जिसमें सदस्य प्रशांत बडवे, सुश्री संध्या यादव, श्रीमती सोनाली धारकर, अधीक्षण यंत्री अनूप गोयल, भवन निरीक्षक विनोद मिश्रा, अभिभाषकगण व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। एक प्रकरण इकबाल खान के 20 सिक्ख मोहल्ला स्थित जर्जर मकान का आया, जिसमें चूंकि भवन अत्यंत खतरनाक मिला, लिहाजा उसकी अपील खारिज कर दी। इसी तरह एक प्रकरण रविन्द्र गुप्ता 17 आरके पुरम कालोनी का कुए पर स्लैब डालकर कवर करने का आया, जिसमें अपीलार्थी ने अंडरटेकिंग दे दी कि जान-माल की नुकसानी का जिम्मेदार वह खुद होगा। लिहाजा उसका जिम्मेदार वह खुद होगा। एक मुस्ताक अली के प्रकरण में समय बढ़ाने की मांग मंजूर कर अब 13 जुलाई तिथि तय की गई।
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