इस्लामाबाद । इस्लामाबाद की आतंकवाद-निरोधी अदालत (Anti-Terrorism Court of Islamabad) ने बुधवार को पीटीआई प्रमुख (PTI Chief) इमरान खान की (Imran Khan’s) जमानत अर्जी (Bail Application) खारिज कर दी (Rejected) । पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में इमरान खान अदालत के सामने पेश नहीं हुए। खान इस मामले में अंतरिम जमानत पर हैं और अदालत ने उन्हें बुधवार को पेश होने को कहा था।
इससे पहले सुनवाई जज राजा जवाद अब्बास की कोर्ट में शुरू हुई, लेकिन इमरान खान कोर्ट नहीं पहुंचे। खान के वकील बाबर अवान ने अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की धारा इस मामले में लागू नहीं होती। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है तो मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया जा सकता है।
जज ने कहा कि अभियुक्तों की उपस्थिति के बिना इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती, और ये सुनवाई पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत अर्जी के संबंध में है। वकील ने कहा कि खान कुछ कारणों से यात्रा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां पूरी कैबिनेट पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार करने में लगी हुई है।
जज ने कहा कि अदालत ऐसी मिसाल कायम करेगी जो हमेशा के लिए कायम रहेगी, और कहा कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति को वही राहत देगी जो आम आदमी को देती है। अवान ने कहा कि एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 27 फरवरी तक इमरान खान को अंतरिम जमानत दी थी और उन्होंने इस कोर्ट से भी ऐसा ही करने का अनुरोध किया।
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