वाशिंगटन/बीजिंग। अमेरिकी सीनेट (US Senate) ने चीन (China) के बढ़ते आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए एक दुर्लभ द्विदलीय विधेयक को पारित कर दिया जिसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा. चीन विरोधी (Anti-china) यह विधेयक मंगलवार को 32 के मुकाबले 68 मतों से पारित हो गया. सीनेट में बहुमत के नेता चक शूमर इसे एक बड़ी राजनीतिक जीत मानते हैं जिन्होंने इसे शीर्ष प्राथमिकता बना रखा था.
इस बीच, चीन (China) ने इस विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह उसके विकास को रोकने तथा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयास है. अमेरिकी नवोन्मेष एवं प्रतिस्पर्धा कानून में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवोन्मेष में अमेरिकी नेतृत्व को सुदृढ़ करने के वास्ते करदाताओं के पैसे से 100 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की बात कही गई है.
‘यह विधेयक 21वीं सदी में अमेरिकी नेतृत्व के लिए एक निर्णायक मोड़’
शूमर ने सदन में कहा, ‘विधेयक, जो अब अमेरिकी नवोन्मेष एवं प्रतिस्पर्धा कानून कहा जा रहा है, का परित होना एक ऐसा क्षण है जब सीनेट ने अमेरिकी नेतृत्व की एक और सदी के लिए आधारशिला रख दी है. मैं फिर से कहता हूं कि यह विधेयक 21वीं सदी में अमेरिकी नेतृत्व के लिए एक निर्णायक मोड़ है.’
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाए आरोप
चीन (China) के आर्थिक प्रभाव से निपटने पर केंद्रित इस विधेयक के बारे में सीनेटर चक ग्रासली ने कहा कि चीन की सत्तारूढ़ कम्यूनिस्ट पार्टी ने उचित या अनुचित तरीके से वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व की अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और उससे मुकाबले के लिए विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस बीच, चीन ने बुधवार को अमेरिका के विधेयक की निन्दा की और कहा कि यह चीन की घरेलू राजनीति पर परोक्ष हमला तथा इसके विकास को रोकने पर केंद्रित है.
चीन ने जताई कठोर आपत्ति
चीन (China) की विदेश मामलों की समिति ने एक बयान जारी कर अमेरिकी नवोन्मेष एवं प्रतिस्पर्धा विधेयक पर ‘कड़ी आपत्ति और कड़ा विरोध व्यक्त किया.’ बीजिंग ने बयान में कहा, ‘अमेरिका (America) के आधिपत्य को बनाए रखने के उद्देश्य से इस विधेयक में मानवाधिकार के बहाने चीन (China) से तथाकथित खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है जिससे कि चीन की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप किया जा सके और चीन को विकास के वैध अधिकार से वंचित किया जा सके.’
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