इंदौर (Indore)। इंदौर लोकसभा चुनाव (Indore Lok Sabha elections) को लेकर हाई कोर्ट में एक और याचिका आज दायर की गई। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन फार्म जमा करने वाले धर्मेंद्र सिंह झाला ने इस याचिका में सवाल उठाया है कि जब उन्होंने फार्म वापस ही नहीं लिया तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा किस आधार पर उनका फार्म वापस किया गया।
एडवोकेट प्रमोद नायर, कपिल शुक्ला के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गई है कि याचिका का निराकरण होने तक मतदान पर रोक लगाई जाए। एडवोकेट शुक्ला ने बताया कि याचिका पर सुनवाई हेतु कल शुक्रवार को मेंशन लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इंदौर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल की ओर से दायर रिट अपील पर भी कल शुक्रवार को ही डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। उन्होंने खुद को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अधिकृत किए जाने को लेकर रिट अपील दायर की है।
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