यातायात विभाग ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
इंदौर। रविवार के बाद आज मंगलवार को इंदौर यातायात पुलिस (Indore Traffic Police) की कार्रवाई में एक और बस टेम्प्रेरी परमिट पर सवारियां ले जाते हुए मिली। यातायात पुलिस ने मौके पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर बस को छोड़ा।
बस मुसाखेड़ी चौराहा से गुजर रही थी। तभी यहां यातायात प्रबंधन का कार्य देख रहे यातायात पुलिस के सूबेदार काज़िम हुसैन रिज़वी और एएसआई दीपेंद्र शर्मा ने बस को प्रेशर हॉर्न बजाने पर रोका और दस्तावेजों की जांच की। चालक ने सभी दस्तावेजों के साथ बस का टेम्प्रेरी परमिट दिखाया, जो भोपाल आरटीओ से 12 मई को जारी किया गया था। यह टेम्प्रेरी परमिट शादी और पिकनिक के लिए भोपाल-इंदौर रूट (Bhopal-Indore Root) के लिए जारी किया गया था, जिसपर चालक इसी रूट पर सवारियां चला रहा था। यह टेम्प्रेरी परमिट भी आज खत्म होने वाला था। सूबेदार रिज़वी ने तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद न्यू रॉयल स्टार ट्रेवल्स की बस (एमपी 04 पीए 4140) पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192(ए) के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और समन शुल्क वसूला।
उल्लेखनीय है कि रविवार की रात भी इसी चौराहे पर सूबेदार रिज़वी ने एप्पल इंटरसिटी बस पर इसी तरह टेम्प्रेरी परमिट के चलते 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। ये टेम्प्रेरी परमिट इंदौर आरटीओ से जारी किया गया था।
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