नई दिल्ली (New Delhi)। संकट में फंसी एडटेक कंपनी बायजू (Edtech company Byju) की पैरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न (Think & Learn) को शुक्रवार को एक और झटका लगा. एक अमेरिकी कोर्ट (American Court) ने कंपनी के 53.3 करोड़ डॉलर फ्रीज (Freeze 533 million dollars) कर दिए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह पैसा कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इस फैसले को कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे कर्जदाताओं की जीत माना जा रहा है. उनकी मांग थी कि इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ उन्हें भुगतान करने के लिए किया जाना चाहिए।
कंपनी ने पैसा अज्ञात जगह भेजा
थिंक एंड लर्न ने कानूनी विवादों में फंसने के बाद इस 53.3 करोड़ डॉलर को कथित तौर पर मॉर्टन हेज फंड (Morton’s Hedge Fund) में ट्रांसफर कर दिया था. इसके बाद इसे एक अनाम ऑफ शोर ट्रस्ट में भेज दिया दिया गया. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्जदाताओं ने मांग की थी कि टेक फर्म द्वारा इस पैसे के इस्तेमाल को रोकने के लिए इसे कोर्ट में जमा करवा दिया जाए।
बायजू रविंद्रन के भाई को बनाया निशाना
कोर्ट ने बायजू के फाउंडर बायजू रविंद्रन (Byju Raveendran) के भाई और कंपनी के डायरेक्टर रिजू रविंद्रन (Riju Ravindran) को निशाना बनाते हुए कहा कि आप बताइए पैसा कहां है. जज ने कहा, मैं उनका विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि उन्हें पैसे की लोकेशन पता नहीं है. थिंक एंड लर्न उन्हें यह जानकारी क्यों नहीं दे रही कि पैसा कहां है. रवींद्रन के वकील शेरोन कोर्पस ने तर्क दिया कि थिंक एंड लर्न में चल रहे संकट के लिए कर्जदाता ही जिम्मेदार हैं. यही लोग हमारे ऊपर लोन डिफॉल्ट का जरूरत से ज्यादा दबाव बना रहे थे. कंपनी डेलवेयर और न्यूयॉर्क की अदालतों में कर्जदाताओं से केस लड़ रही है।
हेज फंड के फाउंडर को गिरफ्तार किया गया
इस पहले कर्जदाताओं ने थिंक एंड लर्न द्वारा बनाई गई होल्डिंग कंपनी अल्फा का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था. अल्फा को 1.2 अरब डॉलर का कर्ज जारी करने के लिए बनाया गया था. बायजू अल्फा ने अदालत में दिवालिया होने की याचिका दाखिल कर दी थी. रवींद्रन ने डेलवेयर कोर्ट में कंपनी को जब्त करने के खिलाफ अपील दाखिल की है. इससे पहले कोर्ट ने फ्लोरिडा हेज फंड के फाउंडर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया था कि थिंक एंड लर्न ने पैसा कहां छिपाया है. उन्हें पैसे की जानकारी देने तक हर दिन 10 हजार डॉलर का जुर्माना भी भरने को कहा गया है।
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