नई दिल्ली: रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की कैश पेमेंट और ग्रेच्युटी जारी कर दी है. आपको बता दें कि जनवरी 2020 से जून 2021 के लिए ग्रेच्युटी की जानकारी जारी की गई है. मंत्रालय ने इसके लिए एक ज्ञापन जारी किया है. इस ज्ञापन के अनुसार 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता जारी करने की जानकारी दी गई है.
ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट की जानकारी
विभाग ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है जिसमें कहा गया है कि व्यय विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट को लेकर एक 7 सितंबर 2021 को ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जारी किया है. ये वो कर्मचारी हैं जो जो जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान रिटायर हुए हैं.
Department of Expenditure has issued O.M. dated 07.09.2021 regarding calculation of Gratuity and Leave Encashment for Central Govt. employees, who retired during the period from January 2020 to June 2021.@DrJitendraSingh @FinMinIndia @mygovindia @PIB_India pic.twitter.com/12ECkMgzYr
— D/o Pension & Pensioners’ Welfare , GoI (@DOPPW_India) September 8, 2021
कितना मिलेगा महंगाई भत्ता
इसमें यह भी बताया गया है कि इस अवधि में महंगाई भत्ते की दर बेसिक सैलरी की 17 % ही रहेगी. बता दें कि इसमें 1 जनवरी 2020 को बढ़े 4% डीए, 1 जुलाई 2020 को बढ़े 3 % डीए और 1 जनवरी 2020 को बढ़े 4% डीए की अतिरिक्त किस्तों को जोड़कर महंगाई भत्ता 28% कर दिया गया है. यानी अब रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बल्ले-बल्ले है.
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 में निहित मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, रिटायरमेंट या मृत्यु की तारीख पर डीए को ग्रेच्यूटी की गणना के आधार पर परिलब्धियों के तौर पर गिना जाता है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पहले से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और कैश पेमेंट वन टाइम रिटायरमेंट बेनेफिट्स होगा.
ये है महंगाई भत्ते की दर
1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 – बेसिक सैलरी का 21%
1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 – बेसिक सैलरी का 24%
1 जनवरी 2021 से 30 मई 2021 – बेसिक सैलरी का 28%
सीसीएस (CCS) पेंशन नियम 1972 में निर्धारित अन्य सभी शर्तें और पेंशन और पीडब्ल्यू विभाग के आदेश छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और कैश पेमेंट की गणना करते समय लागू रहेंगे.
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