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किराए के ऑटो रिक्शा से बाजारों में अनाउंसमेंट

July 13, 2020

  • मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रोको-टोको अभियान
  • अब सख्ती से दुकानदारों के खिलाफ भी होगी जुर्माने की कार्रवाई

इंदौर। शहर में दी गई छूट का कई दुकानदारों और लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कम नजर आ रहा है, जिसके चलते अब रोको-टोको अभियान भी शुरू किया जा रहा है, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 20 रुपए में मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं प्रशासन किराए के ऑटो लेकर सभी प्रमुख बाजारों में निरंतर अनाउंसमेंट भी करवाने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि स्वच्छ इंदौर की तर्ज पर लोगों को अब कोरोना संक्रमण से बचने के लिए और अधिक जागरूक किया जा सके और इसके साथ ही संबंधित दुकानदारों और मास्क ना पहनने वालों को चेतावनी भी माइक के जरिए लगातार दी जाएगी।
अभी शहर में कई स्थानों पर अच्छी-खासी भीड़ नजर आ रही है। सब्जी, फलों के ठेले और अस्थायी लगी मंडियों के अलावा चाय, कचोरी, पोहे की दुकानों पर भी भीड़ नजर आ रही है। वहीं जेल रोड से लेकर ऐसे अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों में भी लापरवाही का लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकानदारों द्वारा भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा है। छोटी-छोटी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगा ली जाती है, जिनमें किराना सहित अन्य जरूरी सामानों की दुकानें शामिल हैं। अभी नगर निगम ने दो दिनों से स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी बढ़ा दी है। वहीं 25 टीमें भी बनाई गई और 10 प्रमुख चौराहों पर अनाउंसमेंट सिस्टम लागू करवाया गया है। वहीं अब कोरोना संक्रमण बढऩे के चलते इस मामले में और सख्ती की जा रही है। प्रशासन को यह भी सलाह दी गई कि 100 से अधिक ऑटो रिक्शाओं को किराए पर लेकर उनसे लगातार प्रचार-प्रसार करवाया जाए। अभी ऑटो रिक्शा वाले भी सब फुर्सत में हैं। उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा और ये ऑटो क्षेत्र विशेष में दिनभर मौजूद रहेंगे और लगातार घूमकर माइक के जरिए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और भीड़भाड़ ना लगाने की घोषणा करेंगे और संबंधित दुकानदार का नाम लेकर भी उसे चेतावनी दी जाएगी कि अगर इसी तरह लापरवाही रही तो भारी-भरकम जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। यह ऑटो रिक्शा नगर निगम के माध्यम से किराए पर लेकर चलाए जा सकते हैं। वहीं शासन ने भी मास्क ना पहनने वाले लोगों के लिए रोको-टोको अभियान चलाने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को चयनित स्वयंसेवी संस्थाएं मास्क उपलब्ध कराँएगी और संबंधित से 20 रूपये प्रति मास्क की दर से राशि वसूल करेगी। कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में बेहतर कार्य कर रहीं स्वयंसेवी संस्थानों का चयन करेंगे। चयन करते समय संस्थान में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, संस्थान की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता को ध्यान में रखा जायेगा। ऐसी संस्थानों का पंजीकरण जिला नोडल अधिकारी पोर्टल पर करेंगे। कलेक्टर ऐसे सार्वजनिक स्थलों, जहाँ पुलिस द्वारा चौकियाँ लगाई जाती हैं, का चयन करेंगे। इन स्थलों पर चयनित संस्थानों को मास्क के प्रचार -प्रसार के लिए स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित संस्थाओं को जीवन शक्ति योजना में निर्मित 100 मास्क क्रेडिट पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

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