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देश में आंगनवाडिय़ों को अब नहीं देना होगी फूड लाइसेंस की फीस

  • April 23, 2025

    एफएसएसएआई ने इन्हें महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण आहार उपलब्ध करवाने के लिए फीस माफ की

    इंदौर। देश (India) में आंगनवाडिय़ों (Anganwadis) को अब खाद्य सुरक्षा (Food Security) एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस (license) के लिए फीस नहीं चुकानी होगी। आंगनवाडिय़ों के नए फूड रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल के लिए अब उन्हें बिना फीस के ही सभी औपचारिकता पूरी करने पर लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया जाएगा।


    इस संबंध में हाल ही में फूड सैफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) द्वारा आदेश जारी करते हुए देश की सभी आंगनवाडिय़ों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 के तहत पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है। आंगनवाडिय़ों द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार प्रदान किया जाता है। नियमानुसार खाने-पीने की चीजें रखने और वितरित किए जाने के कारण सभी आंगनवाडिय़ों को फूड रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए उन्हें सालाना या पांच साल की एकमुश्त फीस, जो 100 रुपए प्रतिवर्ष होती है, चुकाना पड़ती है। लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी कि आंगनवाडिय़ां गरीब वर्ग के बच्चों और महिलाओं को मुफ्त में पोषण आहार प्रदान करने के लिए शासन के नियमों के तहत काम करती हैं, इसलिए उन्हें इस शुल्क से मुक्त किया जाना चाहिए। इसी आधार पर एफएसएसएआई ने आदेश जारी करते हुए सभी आंगनवाडिय़ों को रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस की अनिवार्यता को बरकरार रखते हुए इसके लिए चुकाई जाने वाली फीस से मुक्त कर दिया है।

    पहले हाकर्स के लिए माफ की थी फीस
    इससे पहले 28 सितंबर 2024 को एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत सडक़ पर खाने-पीने की चीजें बेचने वाले छोटे व्यापारियों के लिए यह फीस माफ की थी। इसका मकसद भी सडक़ों पर खाने-पीने की चीजें बेचने वाले छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देना था। इसके बाद अब आंगनवाडिय़ों को भी इस फीस से मुक्त कर दिया गया है।

    रजिस्ट्रेशन लेना होगा, लेकिन फीस नहीं चुकानी होगी
    देश में सभी आंगनवाडिय़ों को पहले की ही तरह पहली बार रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस लेना और फिर उसे समय-समय पर रिन्यू भी करवाना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अब कोई फीस नहीं चुकानी होगी। इस संबंध में एफएसएसएआई ने आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही पोर्टल पर भी फीस के कॉलम को हटा दिया गया है, जिससे आवेदन करने पर बिना फीस के ही रजिस्ट्रेशन जारी किया जाएगा।
    – मनीष स्वामी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इंदौर

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