नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत को 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया गया था. हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में अपना मेडिकल रिकॉर्ड ले जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने जेल के अधिकारियों से भी रिपोर्ट मांगी.
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में जांच दो FIR के चलते शुरू हुई है, जिनमें एक दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी अनियमितताओं में CBI ने दर्ज की थी और दूसरी FIR दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में की. ईडी ने दावा किया है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के जरिए एक बड़ी रकम हासिल की है और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया.
एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध तरीके से फायदा उठाकर कमाई की. इसके साथ ही एजेंसी ने इस मामले में जनवरी में एक चार्जशीट दायर की थी और अमानतुल्लाह के तीन सहयोगियों जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित चार लोगों को नामजद किया था.
अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को हिरासत में लिया गया था. इससे पहले उनके घर पर छानबीन की गई थी और उनसे कुछ सवाल किए गए थे, जिसके जवाब वो सही तरह से नहीं दे पाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उन्हें 23 सितंबर तक यानी आजतक के लिए हिरासत में भेजा गया था और अब उन्हें फिर से 7 अक्टूबर तक हिरासत में भेज दिया गया है.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved