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25 हजार जमानत राशि के साथ विदेश में मौजूद सम्पत्तियों का भी उम्मीदवारों को देना पड़ेगा ब्योरा, पुलिस बल का उपयोग भी इस बार रेंडमाइजेशन से

April 15, 2024

इंदौर। लोकसभा निर्वाचन की चल रही प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें बताया गया कि राज्य पुलिस के साथ केन्द्रीय बलों का उपयोग भी विवेकपूर्ण तरीके से किया जाएगा और इन बलों की तैनाती भी इस बार रेंडमाइजेशन के जरिए की जाएगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केन्द्रों पर पीने का ठंडा पानी, शामियाना, दवाइयों के साथ ओआरएस के पैकेट भी रहेंगे। वहीं आज दो हजार मतदानकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, तो उम्मीदवारों को नामांकन-पत्र के साथ 25 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यह राशि साढ़े 12 हजार रुपए तय की गई है। वहीं देश के अलावा विदेश में भी अगर किसी उम्मीदवार की कोई चल-अचल सम्पत्ति है तो उसका ब्योरा भी शपथ-पत्र में देना पड़ेगा।

लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शपथ-पत्र में उम्मीदवार के नाम पर विदेश में कोई संपत्ति है तो विदेश में जमा राशि, अपनी चल अचल-संपत्ति का ब्यौरा भी देना अनिवार्य है। शपथ-पत्र में उसे अपना पेन नम्बर भी देना होगा। यह शपथ उसे पब्लिक नोटरी या ओथ कमिश्नर अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष लेनी है। शपथ-पत्र का कोई कालम भी खाली नहीं छोडऩा है। शपथ-पत्र नामांकन की अंतिम तिथि के दिन तीन बजे तक जमा किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी शपथ-पत्र में कोई भी कालम खाली छोड़ता है एवं इस आशय की जानकारी यदि रिटर्निंग अधिकारी ने सूचना द्वारा अभ्यर्थी को दे दी है एवं इस सूचना उपरांत भी अभ्यर्थी अपने शपथ-पत्र में कालम पूर्ण नहीं भरता या निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त चैक लिस्ट अनुसार नया शपथ-पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को अवगत कराया है कि अभ्यर्थी नामांकन प्रस्तुत करते समय अपने शपथ-पत्र में कोई भी कालम रिक्त न छोड़े। यदि किसी कालम में कोई जानकारी निरंक है तब वहां शून्य या लागू नहीं होता लिखा जाना चाहिए।


उम्मीदवार को जमानत राशि रिटर्निगं अधिकारी के पास अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में चालान भरकर जमा करना होगी। उसे चालान या रसीद की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ रिटर्निगं अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी को नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगी। उम्मीदवार द्वारा निक्षेप राशि ऑनलाईन भी जमा कराई जा सकेगी। आयोग के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार एक निवार्चन क्षेत्र से नामांकन पत्र के चार सेट रिटर्निगं अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन उसे जमानत या निक्षेप राशि जमा करने की मूल रसीद नामांकन पत्र के पहले सेट के साथ ही रिटर्निगं अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई उम्मीदवार एक साथ दो निवार्चन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसे दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निक्षेप राशि रिटर्निगं अधिकारी को प्रस्तुत करना होगी।

वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देशित किया है कि सुनिश्चित करें कि केंद्रीय बलों/राज्य पुलिस बलों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और तटस्थता बनाए रखी जा रही है। ईवीएम/वीवीपैट एवं मतदान कर्मियों का अपनी उपस्थिति में रैंडमाइजेशन करायें। 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांगजनों के लिए घर पर मतदान और व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न हो। यह भी सुनिश्चित हो कि मतदाता सूची राजनीतिक दलों और चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को आपूर्ति की जा रही है। इधर सभी अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष ईवीएम/वीवीपैट की कमीशनिंग सुनिश्चित करायें। ईवीएम स्ट्रांग रूम में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करें और सभी उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। वीसी में बताया गया कि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत अधिकारी के समग्र प्रभार के तहत जिलों में एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस के पूर्व मतदाता सूचना पर्चियों का शत-प्रतिशत वितरण कर लिया गया है।

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