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POCSO Act: इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, बच्चों से ओरल सेक्स करना गंभीर अपराध नहीं

November 23, 2021

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक बच्चे के साथ हुए यौन उत्पीड़न (Child Sex Abuse) के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बच्चों के साथ ओरल सेक्स को ‘गंभीर यौन हमला’ नहीं माना है और ऐसे ही एक मामले में दोषी करार दिए गए शख्स को निचली अदालत से मिली सजा घटा दी है।



अदालत ने इसे पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध माना, लेकिन कहा कि कृत्य एग्रेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या गंभीर यौन हमला नहीं है। लिहाजा ऐसे मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी को मिली 10 साल कैद की सजा घटाकर 7 साल कर दी। साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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