वाराणसी । वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court) ने मंगलवार को आदेश दिया कि (Ordered that) ज्ञानवापी से जुड़े (Related to Gyanvapi) सभी सात मामलों (All Seven Cases) की एक साथ सुनवाई की जाएगी (Will be Heard Together) । वाराणसी के जिला जज ने आदेश दिया, ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी सात मामलों की अब एक साथ सुनवाई होगी। सोमवार को जिला जज ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसे लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी।
अगस्त 2021 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा करने के अधिकार की मांग को लेकर पांच महिलाओं ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी। अप्रैल 2022 में, एक वरिष्ठ डिवीजन कोर्ट ने मस्जिद परिसर में एक सर्वेक्षण का आदेश दिया। सर्वे मई 2022 में पूरा हुआ था। उस दौरान कथित तौर पर मस्जिद में एक शिवलिंग मिला था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मामले की अगली सुनवाई तक ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ गलियारे के अंदर एक ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग नहीं करने के लिए कहा था। मामले में अगली सुनवाई सात अगस्त को निर्धारित की गयी है।
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