इंदौर। निगम का पूरा अमला कम्पाउंडिंग (Compounding) में भिड़ गया है, जिसमें अवैध निर्माणों को वैध करवाने का टैक्स भरो और मुक्ति पाओ। होटल (Hotel), हॉस्पिटल (Hospital), शॉपिंग मॉल (Shopping Mall) सभी बड़े निर्माणों की नपती भी कम्पाउंडिंग (Compounding) के लिए निगम करवा रहा है। वहीं 350 से अधिक कालोनाइजरों (Colonizers) को भी नोटिस जारी किए गए, तो सभी कंसल्टेंट (Consultant) यानी आर्किटेक्ट (Architect) को भी कहा गया है कि उनके द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट बिल्डिंगों (Project Buildings), कालोनियों (Colonies) के बनाए गए हैं, उनमें अनुमतियों के विपरित किए निर्माणों की कम्पाउंडिंग (Compounding) इस अभियान के दौरान करवाएं। अभी तक साढ़े 500 से अधिक लोगों ने आवेदन कर दिए हैं और ऑनलाइन 11 करोड़ रुपए से अधिक की कम्पाउंडिंग (Compounding) की राशि जमा भी कर दी है।
नगर निगम (Municipal Corporation) ने लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि की अतिरिक्त कमाई कम्पाउंडिंग (Compounding) से करने का लक्ष्य बनाया है। एक तरफ निगम को आमदनी होगी, वहीं दूसरी तरफ अवैध निर्माण करने वालों को भी राहत मिलेगी। वे भी बार-बार के नोटिस या कार्रवाई से बचेंगे। हालांकि 30 फीसदी तक ही अवैध निर्माण वैध किए जा सकेंगे और उपयोग परिवर्तन के अलावा फ्रंट एमओएस (Front MoS), पार्किंग (Parking) में हुए निर्माण वैध नहीं किए जा सकेंगे। निगमायुक्त (Municipal Commissioner) प्रतिभा पाल (Pratibha Pal) ने कल भी भवन अनुज्ञा शाखा की कम्पाउंडिंग (Compounding) के संबंध में समीक्षा बैठक ली, जिसमें अपर आयुक्त (Additional Commissioner) संदीप सोनी, नगर निवेशक (City Investor) विष्णु खरे सहित सभी भवन अधिकारी, निरीक्षक, दरोगा व अन्य मौजूद रहे। आयुक्त श्रीमती पाल द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि समस्त भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक जो कम्पाउडिंग (Compounding) हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिये प्रत्येक बुधवार व शुक्रवार को क्षेत्र में भवन की नपती संबंधित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये गये। आयुक्त द्वारा भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक को उनके अधीनस्थ क्षेत्रो के होटल (Hotel), अस्पताल (Hospital), ऑटो मोबाईल शो रूम (Auto Mobile Show Room) व अन्य बडे निर्माणों पर जहां नियमानुसार कम्पाउडिंग (Compounding) की जा सकती है, वहां पर जाकर उन्हे शासन की कम्पाउडिंग (Compounding) योजना की जानकारी देने के भी निर्देश दिये गये। अपर आयुक्त भवन अनुज्ञा संदीप सोनी ने बताया कि विदित हो कि कॉलोनी नाइजर द्वारा विकसित की गई कॉलोनी के भूखंडों पर भूखंडधारियों द्वारा निर्मित भवन नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा दी गई स्वीकृति के विपरीत या अतिरिक्त होने से नियमानुसार कंपाउंडिंग (Compounding) हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कॉलोनी नाइजर उनके द्वारा विकसित कॉलोनी में भूखंड धारी को समझाइश दे तथा उन्हें प्रोत्साहित करें। आयुक्त श्रीमती पाल द्वारा सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) में लंबित शिकायतों की भी समीक्षा करते हुए, शिकायतों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
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