मुम्बई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए सभी कर्जदाता संस्थानों को घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करने का निर्देश दिया है।
आरबीआई ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिए माफ किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कह कि सभी ऋणदाता संस्थानों को योजना के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने ब्याज माफी योजना को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पृष्ठभूमि में परिचालन दिशानिर्देश जारी किया था। शीर्ष अदालत ने 14 अक्टूबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आम लोगों के हित में यथाशीघ्र उन्हें राहत देने की योजना लागू करे। (एजेंसी, हि.स.)
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