नई दिल्ली: संसद पर कलर स्प्रे से हमला (Parliament attacked with color spray) करने वाले चारों आरोपियों को सात दिन की पुलिस हिरासत (Police custody of all four accused for seven days) में भेज दिया गया है. पुलिस ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी. फिर पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से सात दिन की रिमांड मंजूर की गई. साथ ही कहा गया कि रिमांड को जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है. अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तार किए गए चार लोगों पर आतंकवाद का आरोप (Four people accused of terrorism) लगाया है. कहा गया है कि चारों ने डर पैदा करने की कोशिश की.
बता दें कि अब तक मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा ललित झा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. चारों आरोपियों के फोन भी पुलिस को रिकवर करने हैं. लोकसभा के अंदर और संसद के बाहर जिस स्प्रे को फेंका गया था, वह कहां से खरीदा गया उसकी जानकारी भी अभी पुलिस को जुटानी है. बुधवार को संसद पर 2001 में हुए हमले की बरसी थी.
इसी दिन दो लोग जो लोकसभा की दर्शक दीर्घा में बैठे थे, वे लोक सभा चैंबर में कूद गए. इन्होंने वहां स्प्रे के जरिए धुआं-धुआं कर दिया. बाद में इन दोनों को सांसदों ने ही पकड़ लिया था. लेकिन इनके लोकसभा चैंबर में सांसदों के पास तक आने पर डर का माहौल बन गया था. सांसद समझ नहीं पाए थे कि ये क्या हुआ. सबको डर था कि इन लोगों के पास कोई बम, किसी तरह का खतरनाक पदार्थ तो नहीं है.
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