अहमदाबाद । 2002 में गुजरात दंगे के दौरान (During 2002 Gujarat Riots) नरोदा गाम नरसंहार मामले में (In Naroda Gam Massacre Case) सभी आरोपियों (All Accused) को बरी कर दिया गया (Acquitted) ।
2002 में नरोदा गांव में हुई हिंसा में एक समुदाय के 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी । इसके बाद कुल 86 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, हालांकि 13 साल चले लंबे ट्रायल के दौरान 18 लोगों की मौत हो गई थी । ऐसे में कोर्ट ने मौजूदा सभी 68 आरोपियों को निर्दोष घोषित किया और बरी कर दिया ।
फैसले के लिए आज यानी 20 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की थी । फैसले के वक्त सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने के आदेश दिये गए थे । इन आरोपियों में गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत कुल 86 आरोपी शामिल थे ।
हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने पास के मुस्लिम बाहुल्य इलाके नरोदा पाटिया में भारी फोर्स लगाते हुए कर्फ्यू लगा दिया था । इस मामले में पहले पुलिस ने केस दर्ज किया, बाद में मामला एसआईटी को दिया गया । एसआईटी ने ही इस मामले में माया कोडनानी समेत 86 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी । इसके बाद अगस्त 2009 से शुरू हुई अदालती कार्यवाही के बाद अब फैसले का दिन आया था ।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved