इंदौर। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के चर्चित कांग्रेस प्रत्याशी (Congress Candidate) अक्षय कांति बम (Akshay Kanti Bomb) जो ऐन वक्त पर भाजपा (BJP) में शामिल हो गए उनको आज हाईकोर्ट (High Court) से अग्रिम जमानत मिल गई। एक पुराने जमीन विवाद में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे और सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो गया था।
इस मामले में उनके पिता कांतिलाल बम और अन्य आरोपियों को 10 मई को पेश होने के आदेश दिए थे। पिछले हफ्ते भी इस प्रकरण की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद आज लगी अगली तारीख पर सुनवाई में अक्षय बम और उनके पिता को अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया।
यह भी उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद पुलिस अक्षय बम को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने खासा विरोध भी किया और कांग्रेस ने अपनी ओर से ईनाम घोषित करने के साथ बम को पकडऩे के दस्ते भी गठित किए और शहर में कई जगह उसका पता देने वालों को ईनाम देने की घोषणा के पोस्टर भी चस्पा किए।
कांग्रेस ने अक्षय बम को लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया और उसने नाम वापसी के अंतिम दिन अपना फार्म वापस लेकर कांग्रेस को संकट में डाल दिया और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही मैदान में नहीं रहा, जिसके चलते नोटा को वोट देने की अपील कांग्रेसियों को करना पड़ी।
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