– अगली सुनवाई 12 अगस्त को
पटना (Patna)। गंगा नदी ( River Ganges) पर अगुवानी (Aguwani bridge accident) में बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश (Order to file detailed affidavit) दिया है। अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर व ललन कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिकायों पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में निर्माण कम्पनी एस पी सिंगला के एमडी एस पी सिंगला उपस्थित थे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी के दौरान न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह की एकलपीठ ने खगड़िया के अगुवानी-सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण कंपनी के एमडी को विशेषज्ञों की टीम के साथ 21 जून को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था।
एसपी सिंगला द्वारा पटना-भागलपुर में बनाए जा रहे पुलों की होगी जांच
बिहार में गंगा नदी पर अगुवानी घाट पुल के गिरने के बाद केन्द्र सरकार ने भी इसका निर्माण कर रही रही कंपनी एसपी सिंगला के कार्यों की जांच का फैसला किया है। इसी के तहत केन्द्र सरकार ने इस कंपनी द्वारा बनाये जा रहे सात निर्माणाधीन पुलों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनायी है। यह कमेटी बिहार में दो निर्माणाधीन पुलों के अलावा पंजाब के दो और हरियाणा, यूपी व गुजरात के एक-एक पुल की जांच करेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
दरअसल, बिहार में गंगा नदी पर 1700 करोड़ की लागत से बने रहे पुल के गिरने के बाद निर्माण कंपनी एसपी सिंगला कंपनी कटघरे में है। इस पुल का निर्माण अगुवानी घाट-सुल्तानगंज के बीच किया जा रहा था। यह कंपनी बिहार में पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक पुल बना रही है। इस पुल की लागत 2926.42 करोड़ रुपए है।
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