सीहोर। निर्धारित दर से अधिक दाम पर उर्वरक बेचने की सूचना मिलने पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीएस देवड़ा एवं जिला उर्वरक निरीक्षक पीके शर्मा द्वारा गल्ला मंडी सीहोर स्थित मेवाड़ा कृषि सेवा केंद्र पर छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान निर्धारित दर से अधिक दाम पर उर्वरक बेचना पाया गया। कृषि विभाग के उपसंचालक केके पांडे ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन पाए जाने पर मेवाड़ा कृषि केन्द्र का उर्वरक क्रय, विक्रय तथा परिवहन पर प्रतिबंद कर दिया गया है।
सख्त कार्रवाई की गई
कृषि विभाग की टीम द्वारा बीती रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा निर्धारित से अधिक दर पर यूरिया 266 के स्थान पर 350 रु प्रति बोरी एवं डीएपी 1350 के स्थान पर 1450 रुपये प्रति बोरी विक्रय किये जाने की सूचना के आधार पर मेसर्स मेवाड़ा कृषि सेवा केंद्र पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पदेन उर्वरक निरीक्षक विकासखंड सीहोर, बीएस देवड़ा एवं जिला उर्वरक निरीक्षक पीके शर्मा द्वारा रात्रि 9.25 बजे छापामार कारबाही की गई। कार्यवाही के दौरान प्रथम दृष्ट्या बाबूलाल मेवाड़ा द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 का उल्लंघन किया जाना प्रतीत होने पर विक्रेता के विक्रय से सबंधित अभिलेख एवं उर्वरक स्कन्ध का भौतिक सत्यानपन किया गया। भौतिक सत्यानपन में उर्वरक भान्डारण यूरिया 51.7 मि.टन एवं डीएपी 13.55 मि. टन तथा अन्य उर्वरक को आगामी आदेश तक उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 के तहत क्रय विक्रय एवं स्थानांतरण प्रतिबंधित करते हुए उर्वरक जप्त कर संबंधित विक्रेता की सुपुर्दगी में दिया गया।
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