जबलपुर । अग्निबाण द्वारा अपनी पिछली खबरों में इस खबर को मुख्यता से प्रकाशित किया गया था कि कैसे गौ मांस का आयात निर्यात किन क्षेत्रों में और किन दामों पर किया जाता है। और कौन इस अवैध व्यापार की मुख्य कड़ी है । किस प्रकार से सिंडिकेट बनाकर गौ मांस का व्यापार किया जा रहा है। भैंस वाही से 75रूपये में आने वाला गौ मांस शहर आकर डेढ़ सौ रुपए में बिकता है। सुरकाब गौ मांस का बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हैं।और इसके पहले भी मोहम्मद सुरकाब ऐसे गौ मांस जप्त होने के बाद उसे सील कर दिया गया था। धीरे-धीरे पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए कड़ी कार्यवाही की गई है और बदमाश बदमाश सुरखाब पर एनएसए लगाया गया है।थाना प्रभारी गोहलपुर विजय तिवारी ने बताया कि मोह सुरकाब उर्फ सोहराब पिता मुख्तार कुरैशी उम्र 35 वर्ष निवासी कसाई मण्डी मदार टेकरी थाना हनुमानताल का एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो वर्ष 2008 से अपराध घटित किये जा रहा है, जिसके विरूद्ध 6 गम्भीर अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी, किंतु मोह सुरकाब उर्फ सोहराब आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था। जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की करने के लिए आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खाण्डेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर अखिलेश गौर के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश मोह सुरकाब उर्फ सोहराब के विरूद्ध एनएसए का प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एनएसए के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने के लिए आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश मोह सुरकाब उर्फ सोहराब जो जहरीजली शराब के प्रकरण में केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध है की जारी एनएसए के वारंट में केन्द्रीय जेल जबलपुर में गिरफ्तारी की गयी है।
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