इंदौर। अब इंदौर (Indore) ज़िले में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति अब शराब नहीं ख़रीद सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा आदेश आज जारी किया गया है।
शराब पीने वाले देश के ज्यादातर लोग शराब पीने की न्यूनतम उम्र एकसमान तय करने के पक्ष में हैं। शराब पीने के लिए कानूनी उम्र (Legal Drinking Age) 21 साल और कई लोग इससे ज्यादा तय करने के पक्ष में हैं। अभी देश के अलग-अलग राज्यों में इसके लिए अलग-अलग उम्र तय है।
कुछ राज्यों में व्यक्ति जब तक 25 साल का नहीं हो जाता, उसे शराब पीने की इजाजत नहीं मिलती है। दिल्ली (Delhi) और हरियाणा (Haryana) में शराब पीने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल और इससे ज्यादा तय है। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में यह 21 साल और इससे ज्यादा है। महाराष्ट्र (Maharashtra) में बियर और वाइन पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल और दूसरे तरह के ड्रिंक पीने की उम्र 25 साल तय है। गोवा में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 18 साल तय है।
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