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    अमेरिका में 18 से बढ़कर 21 साल हो सकती है बंदूक खरीदने की न्यूनतम उम्र

  • June 03, 2022

    वॉशिंगटन। अमेरिका (America) में बंदूक हिंसा (gun violence) पर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन (President Joe Biden) ने कहा कि बच्चों और परिवारों की सुरक्षा के लिए हथियारों पर प्रतिबंध (arms embargo) लगाने या उन्हें खरीदने की न्यूनतम उम्र (Minimum purchase age) 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “हमें हथियारों पर पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें खरीदने की कम से कम आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। उच्च क्षमता वाली मैगजीन्स पर प्रतिबंध लगाना होगा। बैकग्राउंड चेक को मजबूत करेंगे। सुरक्षित भंडारण कानून लाया जाएगा।”


    बाइडेन ने कहा कि यह किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं है। उन्होंने कहा, “यह बच्चों की सुरक्षा के लिए है। यह परिवारों की रक्षा को लेकर है। यह समुदायों की रक्षा के बारे में है। यह स्कूल जाने, किराने की दुकान जाने और बिना शूटिंग के डर के चर्च जाने की हमारी स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर है। यह किसी की बंदूकें छीनने की बात नहीं है। हमारा मानना है कि बंदूक मालिकों को जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए।”

    24 मई की गोलीबारी में 19 बच्चों की मौत
    24 मई को टेक्सास के उवाल्डे के रॉब एलीमेंट्री स्कूल में सामूहिक गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें 19 बच्चों सहित कई लोग मारे गए थे। फ्लोरिडा के पार्कलैंड में 2018 में मार्जोरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल की शूटिंग के बाद से यह सबसे घातक हमला था, जहां 17 लोग मारे गए थे। वहीं, 31 मई को न्यू ऑरलियन्स में एक हाई स्कूल स्नातक समारोह में गोलियों की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए। वहीं, 1 जून को ओक्लाहोमा के तुलसा शहर के एक अस्पताल परिसर में गोलीबारी में चार लोग मारे गए थे। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

    बंदूक विधेयक पर मुहर लगाने की प्रक्रिया शुरू
    गोली चलाने की घटना के मद्देनजर एक बंदूक विधेयक पर मुहर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। सदन की न्यायिक समिति विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए गुरुवार को सुनवाई हुई, जिससे कुछ सेमी-ऑटोमैटिक राइफलों को खरीदने की आयु सीमा 18 साल से बढ़कर 21 साल हो सकती है। विधेयक में व्यापक क्षमता वाली मैगजीन का आयात करना, निर्माण करना या रखना संघीय अपराध बनाया गया है। विधेयक में तथाकथित घोस्ट गन पर भी पाबंदी का प्रस्ताव है जो बिना सीरियल नंबर के निजी रूप से बनाई जाती हैं।

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