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    एडीपीओ के जवाब के बाद नए कानून के तहत आदिल पर होगा केस दर्ज

  • January 12, 2021

    भोपाल। टीटीनगर में 26 वर्षीय युवती को प्रेमजाल में फं साकर धर्मातंरण कराने के लिए मजबूर करने के आरोपी आदिल खान को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद रविवार को जेल भेज दिया। बदमाश ने पुलिस पूछताछ में अधिकांश सवालों को कोई जबाव नहीं दिया है। इधर, पुलिस घटना के तीसरे दिन भी नए मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत एफ आइआर दर्ज करने पर कोई निर्णय नहीं ले सकी। इस संदर्भ में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मामले में एडीपीओ (सहायक लोक अभियोजन अधिकारी) को पत्र लिखकर सलाह मांगी है। उनका जवाब आज मिल सकता है। गौरतलब है कि टीटी नगर इलाके में रहने वाली 26 वर्षीय युवती ने शुक्रवार रात अपने घर में फ ांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। घटना के वक्त घर में सिर्फ उसकी मां थी, जो दूसरे कमरे में थी। युवती के पिता अपने गांव गए थे और भाई दुकान पर था। संस्कृति बचाओ मंच इस घटना को लव जिहाद बताते हुए मामले को फ ास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की मांग कर रहा है। मृतका के परिजन अभी भी अपने आरोपों पर कायम हैं कि आदिल खान ने उनकी बेटी से बबलू बनकर दोस्ती कर प्रेम जाल में फं साया। बाद में शादी करने के लिर्ए धर्म परिवर्तन की बात की, जिससे दुखी होकर उनकी बेटी ने जान दे दी। वहीं एएसपी रजत सक्लेचा के अनुसार नए कानून के तहत एफ आइआर दर्ज करने को लेकर एडीपीओ को पत्र लिखकर सलाह मांगी है। उनका आज जवाब आ सकता है। उसके बाद ही मामले में आगे निर्णय लिया जाएगा।

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