भोपाल। परिवहन विभाग की स्क्रैप पॉलिसी के तहत भोपाल के बिलखिरिया में स्क्रैप सेंटर इस महीने के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपनी 15 साल पुरानी चार पहिया गाड़ी स्क्रैप कराता है और इसके बाद 8 लाख तक कीमत की नई गाड़ी खरीदता है तो उसे लगभग 60 हजार रुपए तक की छूट मिल सकेगी। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर सड़क परिवहन मंत्रालय की स्क्रैप पॉलिसी मध्य प्रदेश में लागू की जा रही है। पहले चरण में 1 अप्रैल से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करवाया जाएगा। बिलखिरिया के आदमपुर क्षेत्र में यह सेंटर एक प्राइवेट इंफ्रा स्ट्रक्चर कंपनी खोलने जा रही है।
ऐसे मिलेगी छूट
अभी प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों में वैन, एंबेस्डर, बोलेरो, फिएट, व्हील्स जीप, महिंद्रा जीप जैसी एक दर्जन से ज्यादा विभिन्न कंपनियों की गाडिय़ां हैं। गाड़ी स्क्रैप करवाने पर प्लास्टिक, लोहे का सामान 20 से 27 हजार रुपए में बिकेगा। खरीदी जा रही नई गाड़ी यदि 8 लाख रुपए तक की है, तो वाहन डीलर के यहां से 5 फीसदी यानी 4000 रुपए की रियायत मिल सकेगी। नई गाड़ी पर परिवहन विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स मिलाकर दोनों पर करीब 25 से 30 हजार रुपए की छूट मिलेगी। इस तरह एक पुराने चार पहिया वाहन को स्क्रैप कराने के बाद पर कम से कम 50 से 60 हजार की रियायत नई गाड़ी पर मिल सकेगी।
री-रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी होगा
स्क्रैप वाहन की श्रेणी की नई गाड़ी खरीदने पर ही टैक्स में छूट दी जाएगी। प्राइवेट वाहन पर रोड टैक्स में एक मुश्त 25 फीसदी, जबकि कमर्शियल वाहन खरीदने पर 15 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। हालांकि अभी सरकार ने अच्छी कंडीशन और फिटनेस टेस्ट में पास होने वाली प्राइवेट गाडिय़ों के लिए री-रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी खुला रखा है। इसके तहत वाहन मालिक अपनी गाड़ी का री-रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसे पांच साल और चला सकेंगे।
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