उज्जैन। प्रदेश में एकाएक बढ़ते कोरोना मामलों के बीच शुक्रवार रात से शहर में भी रात्रिकालीन कफ्र्यू के आदेश जारी हो गए थे। इसी के साथ आज से कोरोना गाईड लाईन के नए प्रतिबंध भी धारा 144 के तहत लागू कर दिए गए हैं। आज से मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा और शासकीय कर्मी भी बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के दफ्तर नहीं जा सकेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की आहट के बावजूद पिछले एक माह से शहर के अधिकांश लोग कोरोना के सामान्य गाईड लाईन जैसे मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस रखने तक पालन नहीं हो रहा था। यही कारण रहा कि पिछले एक पखवाड़े में उज्जैन शहर में कोरोना के 13 नए मामले सामने आ गए हैं।
शुक्रवार रात से मुख्यमंत्री ने खुद पूरे प्रदेश में नाईट कफ्र्यू का ऐलान कर दिया था, वहीं कल जिला प्रशासन ने भी जिले में कल रात 11 बजे से 5 बजे तक का नाईट कफ्र्यू को अनिवार्य करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क के निकलने वालों पर 200 रुपए जुर्माने का नियम भी लागू कर दिया है। इसके अलावा सरकारी कार्यालय से लेकर सिनेमा हाल, मल्टी फ्लेक्स, जिम, कोचिंग इंस्टीट्यूट तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उन्हीं लोगों को प्रवेश देने के आदेश जारी हो गए हैं जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। इधर सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी इसके अभाव में दफ्तर नहीं जा सकेंगे। आदेश में विशेष बात यह है कि 18 वर्ष से कम आयु के नागरिकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। प्रतिबंधों के चलते अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस रखना अनिवार्य रहेगा।
निजी अस्पतालों को बेड तैयार रखने के आदेश
जिला प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर तथा मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में आदेश जारी कर बेड तैयार रखने के लिए कहा है। निजी अस्पतालों में बेड का आरक्षण तथा उसमें कुल बिस्तरों में से 10 प्रतिशत बेड कोरोना मरीजों को आरक्षित रखने का कहा है। इसके अलावा कोरोना उपचार में काम आने वाले सभी जरूरी उपकरण की व्यवस्था रखने का भी कहा गया है। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट, बेड, वेंटीलेटर, बायपेप मशीन और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन की व्यवस्था करने को कहा गया है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved