मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने 32 वर्षीय एक व्यक्ति को बलात्कार (rape) और धोखाधड़ी (fraud) के मामले आरोप मुक्त करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसने शिकायतकर्ता महिला, जिसके साथ उसका संबंध था, से शादी करने के अपने वादे से मुकरने के बहाने कुंडली(Horoscope) की ‘ज्योतिषीय असंगति’ का इस्तेमाल किया था। न्यायमूर्ति एस के शिंदे की एकल पीठ ने सोमवार को अभिषेक मित्रा की याचिका खारिज (petition dismissed) कर दी।
इस याचिका में महिला की शिकायत के आधार पर उपनगरीय बोरीवली पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी (fraud) और बलात्कार (rape) के मामले से आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया था। इस फैसले का विवरण मंगलवार को उपलब्ध कराया गया। मित्रा के वकील राजा ठाकरे ने तर्क दिया था कि ज्योतिषीय असंगति के कारण आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंधों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। उन्होंने तर्क दिया कि यह शादी के झूठे बहाने धोखाधड़ी और बलात्कार का मामला नहीं है बल्कि वादे के उल्लंघन का मामला है।
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