जयपुर । राजस्थान में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित हेल्थ प्रोटोकाल की सख्ती से पालना आवश्यक है। महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई आदि सतर्कताएं बरतने पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। पहले लगातार इस बारे में जब यहां जनता ने नियमों का पालन नहीं किया तो पुलिस सख्त हो गई।
जिसके बाद राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 7 लाख 11 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 10 करोड़, 39 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
बताया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख, 69 हजार, 532, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 12 हजार, 860, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 4 लाख, 26 हजार, 620 व्यक्तियों के चालान किए गए है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाइन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार, 659 एफआईआर दर्ज कर अब तक 8 हजार, 114 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 9 लाख, 69 हजार, 748 वाहनों का चालान एवं 1 लाख, 67 हजार, 390 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 17 करोड़, 63 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
प्रदेश में 27 हजार, 531 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 302 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 232 को गिरफ्तार किया गया है। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाए गए दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 145 मुकदमे दर्ज कर 103 को गिरफ्तार किया गया एवं 64 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
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