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    आखिर क्यों नहीं हुई 354 की कार्रवाई!

  • March 08, 2022

    • अधिवक्ता की बहन पर कांग्रेस नेत्री के पुत्र द्वारा किए गए हमले को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश

    जबलपुर। 4 मार्च दिन को अधिवक्ता एवं महिला कांग्रेस नेत्री के पुत्र के मध्य पार्किंग विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था जिसके बाद अधिवक्ता पर कांग्रेस नेत्री के पुत्र द्वारा लगातार हमला किया गया। इस बीच इस झड़प को रोकने के लिए अधिवक्ता की बहन ने भी बीच-बचाव करना उचित समझा परंतु कांग्रेस नेत्री के पुत्र द्वारा बहन के भी साथ झूमा झपटी की गई। जैसे-जैसे घटना की खबर अधिवक्ताओं को लगी सभी थाने पहुंचने लगे। पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए 294, 323, 506 और 34 धारा के तहत मामला दर्ज कर दिया गया।


    एक दिन बाद घटना से संबंधित वीडियो भी सभी जगह वायरल हुआ जिसमें कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस नेत्री का पुत्र किस प्रकार से अधिवक्ता के साथ और उसकी बहन से भी मारा पीट कर रहा है। धीरे-धीरे वीडियो वायरल होने के बाद अधिवक्ता वर्गों में जमकर आक्रोश बढ़ गया है सभी अधिवक्ताओं की मांग है कि मामले में बार बार जब धारा 354 के तहत कार्यवाही करने की बात कही गई थी तो अभी तक पुलिस द्वारा यह धारा क्यों नहीं लगाई गई।

    आरोपी की मां है कांग्रेस नेत्री
    होटल का संचालन शहर के बीचो बीच हो रहा है जहां पर लगातार पार्किंग की समस्या बनी रहती है। होटल की गाडिय़ां शादी विवाह के दौरान सड़कों पर आ जाती है और वैसे भी मुख्य मार्ग की सड़क का निर्माण होने के चलते आवागमन अवरुद्ध होता है। बार-बार होटल कर्मचारियों को इस बात की हिदायत स्थानीय निवासी देते रहते हैं परंतु होटल मालिक की मां महिला कांग्रेस नेत्री हैं जिसके कारण इनकी गुंडागर्दी हमेशा इसी प्रकार से बढ़ती जा रही है।

    क्या आशय है 354 धारा का
    भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का इस्तेमाल ऐसे मामलों में किया जाता है, जहां स्त्री की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला किया गया हो या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई हो। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है। जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। अधिवक्ताओं के अनुसार वीडियो में यह साफ -साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे होटल संचालक द्वारा लगातार अधिवक्ता की बहन से मारपीट की है।

    क्या है मामला
    मदन महल थाना क्षेत्र में नेपियर टाउन अन्नपूर्णा होटल के बाजू में रहने वाले एक एडवोकेट व उसकी बहन के साथ अन्नपूर्णा होटल के मालिक कर्मचारियों ने मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान बीच.बचाव करने आई एडवोकेट की बहन के साथ भी तीन लोगों ने मारपीट की । पुलिस ने एडवोकेट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मदन महल पुलिस ने बताया कि एडवोकेट पुष्पल कुमार पांडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अन्नपूर्णा होटल के बाजू में नेपियर टाउन में रहता है। शुक्रवार को दोपहर अन्नपूर्णा होटल के संचालक मनु तिवारी की कार उसके घर के सामने गेट के पास खड़ी थी। उसने मनु तिवारी एवं उसके दो कर्मचारियों से बोला कि कार अलग कर लोए तो वह गाली गलौज करने लगे एउसने गाली गलौज करने से मना किया तो मनु तिवारी एवं उसके दोनों कर्मचारियों ने मारपीट शुरू कर दी।

    अधिवक्ता और उसकी बहन के साथ जिस प्रकार से होटल संचालक द्वारा मारपीट की गई है। वह अत्यंत निंदनीय है। पुलिस प्रशासन द्वारा वीडियो वायरल होने के बाद भी 354 की कार्यवाही नहीं की गई। अगर जल्द पुलिस ने 354 का मामला दर्ज नहीं किया गया तो अधिवक्ताओं द्वारा आंदोलन किया जाएगा।
    गुड्डा अवस्थी, सह सचिव जिला अधिवक्ता संघ

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