नई दिल्ली (New Delhi)। देश में बड़े-बड़े लोगों को करोड़ों की चंपत लगाने वाले मशहूर महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Big fraud Sukesh Chandrashekhar) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने मुंबई पुलिस की आर्थिक आपराध शाखा द्वारा 2015 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत प्रदान कर दी है. सुकेश फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. हालांकि जमानत मिलने के बावजूद उसके आजाद होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि ठगी के कई ऐसे मामले हैं, जिनमें उसे अरेस्ट किया जा चुका है.
सुकेश को जबतक सभी मामलों में जमानत नहीं मिल जाती, वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा. न्यायमूर्ति मनीष पिताले की एकल पीठ ने गुरुवार को जमानत मंजूर की, जिसकी डिटेल में जानकारी शुक्रवार को दिन में उपलब्ध हुई. अदालत ने कहा कि मौजूदा अपराध के मामले में आरोपी सात साल से अधिक समय से जेल में है और उसके मामले की सुनवाई अब तक शुरू नहीं हुई है.
चंद्रशेखर पर पोंजी योजना के जरिए 19 करोड़ रुपये एकत्र करने का आरोप है. उसने अपनी याचिका में कहा कि दोषसिद्धि की स्थिति में अधिकतम सजा सात वर्ष है और यह अवधि वह पहले ही जेल में बिता चुका है. चंद्रशेखर ने विशेष एमपीआईडी अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved