नई दिल्ली: अगर आपने 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के जमा कर रखें हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक ने दिल्ली के एक ब्रांच के बाहर नोटिस चिपका दिया है कि अगर आप पास कुछ खास तरह के 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं तो वो बैंक में जमा करने के बाद रिइश्यू नहीं होगा.
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की एक शाखा की ओर से लगाए गए नोटिस के अनुसार, कुछ सिक्कों को फिर से जारी करने की अनुमति नहीं है. इसका मतलब यह है कि एक बार बैंक में जमा हो जाने के बाद, उन्हें बैंक द्वारा दोबारा जारी नहीं किया जाएगा. ये सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा संबंधित बैंकों से वापस ले लिए जाएंगे.
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये सिक्के कानूनी रूप से वैध हैं, लेकिन इन सिक्कों को अब सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि ये सिक्के अब काफी पुराने हो चुके हैं और 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में आम लोगों के बीच इन सिक्कों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब ये सिक्के नहीं चलेंगे. ये सिक्के आरबीआई के निर्देशों के तहत फिर से जारी करने के लिए नहीं हैं.
मिलेंगे नए डिजाइन के सिक्के
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, इन पुराने सिक्कों को सर्कुलेशन से बाहर जरूर किया जा रहा है, लेकिन इनका उपयोग लेन देन के लिए किया जा सकता है, यानी अभी भी कानूनी रूप में माना जाता है. कि एक बार जब आप इन सिक्कों को बैंक में जमा कर देते हैं, तो उन्हें लेनदेन के लिए दोबारा जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन लेन-देन के उद्देश्य से आपको नए डिजाइन के सिक्के उपलब्ध कराए जाएंगे.
कौन से हैं ये सिक्के
आरबीआई ने बैंकों को दिया निर्देश
आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोटिस स्पष्ट करता है कि 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन के सभी सिक्के सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वैध मुद्रा बने रहेंगे. 2004 के एक सर्कुलर में, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि कप्रो-निकल और एल्युमीनियम से बने 1/- रुपये तक के पुराने सिक्कों को वापस ले लिया जाए और पिघलने के लिए टकसालों को भेज दिया जाए. भारत सरकार ने जून 2011 के अंत से प्रभावी रूप से 25 पैसे और उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया है. इसके बाद ये सिक्के भुगतान के साथ-साथ खाते में भी कानूनी रूप से वैध नहीं है.
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