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ढाई हजार एकड़ जमीनों पर लगी रोक प्रशासन ने हटाई

August 20, 2022

  • मामला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का, केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर लगभग 400 एकड़ जमीन पर ही अब रहेगी रोक

इंदौर। केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों रेल विकास निगम के माध्यम से गजट नोटिफकेशन जारी करवाया, जिसमें इंदौर-बुधनी खंड के लिए जो विशेष रेल प्रोजेक्ट अमल में लाया जा रहा है उसके लिए जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करवाई, लेकिन प्रशासन ने लगभग 12 हजार हेक्टेयर यानी 30 हजार एकड़ जमीनों की रजिस्ट्री-डायवर्शन पर रोक लगा दी थी, मगर अब 25 हजार एकड़ से अधिक जमीनों पर से रोक हटा दी है और रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए जो सवा सौ हेक्टेयर यानी लगभग 400 एकड़ जमीन पर आवश्यकता है, उतने पर ही यह रोक रहेगी। इसमें इंदौर के सांवेर तहसील के भी कई गांव शामिल हैं, जिसमें बीसाखेड़ी, डकाच्या, कदावली बुजुर्ग, लसुडिय़ा परमार, कदावली खुर्द, मांगलिया सडक़, साहूखेड़ी, सुल्लाखेड़ी, मेल कलमा की जमीनें शामिल रही है। कल अपर कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर ही जमीनों पर रोक लगाई जाने संबंधी आदेश जारी किया है।

पिछले दिनों इस बात को लेकर हल्ला मचा कि इंदौर-बुधनी रेल प्रोजेक्ट के लिए प्रशासन ने एक दर्जन से अधिक गांवों की लगभग 20 हजार एकड़ जमीनों को फ्रीज कर दिया। यानी इनमें ना तो रजिस्ट्री हो सकती थी, ना डायवर्शन और ना अन्य किसी तरह की अनुमतियां प्राप्त होती। इंदौर में चूंकि सालभर से रियल इस्टेट का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और शहर की सभी दिशाओं में धड़ाधड़ कालोनियां विकसित हो रही है। लिहाजा इस रोक के चलते भी तमाम जमीन मालिक, कालोनाइजर परेशान हो रहे थे। जबकि रेलवे की ओर से जो गजट नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को रेल विकास निगम ने जारी करवाया उसमें रेल संशोधन अधिनियम के तहत इंदौर-बुधनी खंड के लिए जिन जमीनों की आवश्यकता है उसके खसरे नम्बर और रकबा यानी क्षेत्रफल भी दर्शाया गया, जिनमें अधिकांश जमीनें निजी हैं, वहीं सरकारी जमीनों का भी नोटिफिकेशन में उल्लेख किया गया है।


मांगलिया सडक़, गारी पिपल्या, राऊखेड़ी, लसूडिय़ा परमार, डकाच्या, कदावली बुजुर्ग, सुल्लाखेड़ी, कदावलीखुर्द, बीसाखेड़ी, मेल कलवा, जगमाल पिपल्या, हरनखेड़ी, जल्लोदकेऊ, सेमलिया चाऊ और देवास जिले की दयनाखेड़ी की जमीनें शामिल हैं। अब कलेक्टर के निर्देश पर कल अनुविभागीय अधिकारी कनाडिय़ा और सांवेर के लिए अपर कलेक्टर पवन जैन ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया कि मुख्य परियोजना अधिकारी रेल विकास निगम भोपाल से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें बुधनी-इंदौर नई ब्रॉडगेट लाइन प्रोजेक्ट के लिए इंदौर जिले के कनाडिय़ा और सांवेर के प्रभावित गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त के मद्देनजर क्रय-विक्रय, डायवर्शन आदि पर पूर्व में रोक लगाई गई थी। मगर अब रेलवे द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी करवाया है उसमें प्रभावित गांवों के प्रभावित सर्वे और रकबे पर ही रहेगी, शेष पर हटाई जाए।

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