रीवा। शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं द्वारा राशन वितरण में अनियमितता एवं खाद्यान्न की अफरा तफरी करने के आरोप में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में 16 समितियों के विक्रेताओं के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक ओपी पाण्डेय ने बताया कि वि.खं हनुमना की समिति बिछरहटा, करकचहा, हटवा, पटेहरा (देवरा), पहाडी के प्रबंधक बुद्धसेन वर्मा, दिवाकर पाण्डेय, राजबहोर पाण्डेय, रामसागर पटेल, अनुसुइया पाण्डेय, वि.खं. मऊगंज की समिति लौर, पन्नी, खैरा के प्रबंधक रमाकांत दिवेदी, हुब्बलाल कोल, वि.खं. गंगेव की समिति देवास, क्योटी के प्रबंधक महेन्द्र त्रिपाठी, धानेन्द्र मिश्रा, वि.खं. रायपुर कर्चु. की समिति उमरी, लक्ष्मणपुर के प्रबंधक दिनेश तिवारी, वाहिद खान, वि.खं. सिरमौर की समिति खैरहन, हरदुआ के प्रबंधक संतोष पाण्डेय, बीरेन्द्र मिश्रा, वि.सं. नईगढी की समिति जोरोट के प्रबंधक लक्ष्मीकांत शर्मा तथा नगर निगम रीवा के उपभोक्ता भण्डार अम्बेडकर महिला सहकारी समिति वार्ड क्र. 4 (ब) के अध्यक्ष को कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर स्टाक अंतर की राशि वसूली प्रकरण में नाम शामिल करने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में सात दिवस के अंदर स्पष्टीकरण चाहा गया है।
कलेक्टर ने सभी संस्था प्रबंधकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत हितग्राहियों को पात्रता अनुसार राशन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया है। वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दास्त नही की जावेगी। गडबडी पाये जाने पर विक्रेता के साथ-साथ प्रबंधक के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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