भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) के निर्देश पर पराग खरे सहायक पुलिस आयुक्त (assistant commissioner of police) को निलंबित कर दिया गया है। जिसके लिए आदेश भी जारी हो चुका है। खरे के आचरण और अपने पदीय कर्तव्यो के उलंघन को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और तत्काल कार्रवाई (Immediate Action) के निर्देश दिए। शासन द्वारा यह कदम ऑफिसर के अभद्र व्याहर के कारण उठाया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वे एक व्यवसायी को किराए को लेकर धमका रहे है और अभद्र व्यवहार कर रहे है।
दरअसल, 8 फरवरी 2023 को भोपाल के बृजवासी भोजनालय में किराया लेने के लिए कारोबारी पर दबाब बना रहे थे। वीडियो में उन्हें 45 वर्षीय आवेदक अंकित वाजपेयी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए हुए भी देखा गया। उक्त प्रकरण पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी।
पराग खरे में अभद्र व्यवहार और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में उन्हें एमपी सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1)(2), पुलिस रेगुलेशन कंदिका 64 की उप कंदिका (11) और एमपी सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलबित करने के आदेश जारी किये गए हैं।
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