गुना। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 12 मई को 15 वर्षीय एक नाबालिग बालिका द्वारा मधुसूदनगढ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 11 मई की शाम को वह घर पर अकेली थी, इसी दौरान उसके घर पर बृजमोहन पुत्र शिवराज सहरिया निवासी ग्राम गीदया, रूठियाई का आया और उसे घर पर अकेली पाकर एवं जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया । जिसकी रिपोर्ट पर से मधुसूदनगढ थाने में आरोपी बृजमोहन सहरिया निवासी ग्राम गीदया, रूठियाई थाना धरनावदा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 106/23 धारा 376, 506 भादवि एवं 3/4 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया था ।
अहम भूमिका: मधुसूदनगढ थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार गुप्ता, उपनिरीक्षक आनंद सोनी, प्रधान आरक्षक प्रेमनारायण राणा, आरक्षक शैलेष सिंघल एवं महिला आरक्षक पूनम रघुवंशी की सराहनीय भूमिका रही।
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