जबलपुर। जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा (District Magistrate Karmaveer Sharma) ने राज्य शासन के गृह विभाग (Home department) से स्वीकृति मिलने के बाद नकली कीटनाशक और उर्वरक (Fake Pesticides and Fertilizers) तैयार करने के दोषी मयंक खत्री, कृत्रिम घी तैयार कर लाभ अर्जित करने के दोषी विजय कुमार गुप्ता तथा कृत्रिम घी तैयार कर अनुचित लाभ कराने के आरोपी विष्णु गुप्ता की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध अवधि तीन माह और बढ़ा दी है। गुरूवार को इस बारे में श्री शर्मा द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा इन तीनों अपराधियों को क्रमश: 3 जनवरी, 13 जनवरी एवं 27 जनवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केन्द्रीय जेल में निरूद्ध करने के आदेश दिये गये थे। तीनों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव से सहमत होकर जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य शासन के गृह विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। जिला दंडाधिकारी द्वारा गृह विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद तीनों अपराधियों की रासुका के तहत निरोध अवधि तीन माह और बढ़ा दी है। अब ये तीनों कुल छह माह की अवधि पूर्ण होने तक केन्द्रीय जेल में निरूद्ध रहेंगे।
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