भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून (Right to Education Act in Madhya Pradesh) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए करीब पौने दो लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार (Minister Inder Singh Parmar) गुरुवार, 15 जुलाई को प्रात: 9 बजे एनआईसी (NIC) के सर्वर का बटन दबाकर आरटीई के तहत प्रायवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे।
जनसम्पर्क अधिकारी अनुराग उइके ने बुधवार देर शाम बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में, वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिये 25 प्रतिशत सीट्स पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत सत्र 2021-22 के लिये, प्रदेश के निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिये, ऑनलाइन लॉटरी निकाली जायेगी।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष 1 लाख 99 हजार 741 बच्चों के पालकों ने प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन किया है। जिसमें से दस्तावेज सत्यापन उपरांत, लाटरी के माध्यम से निःशुल्क प्रवेश के लिये 1 लाख 72 हजार 440 बच्चे पात्र हुए हैं। इन सभी बच्चों को ऑनलाइन लाटरी में वरीयता के अनुसार अपनी पसंद के स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्राप्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण राज्य शिक्षा केन्द्र के यू-ट्यूब चैनल https://www.youtube.com/c/rajyashikshakendrased पर किया जायेगा।
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