नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली में कैदियों की रिहाई से जुड़ी फाइलों के निपटारे के मामले पर सुनवाई हुई. इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नई मुख्यमंत्री ने पद संभाल लिया है. ऐसे में अब कैदियों की रिहाई से जुड़ी फाइलों का जल्द निपटारा हो जाएगा.
वकील की इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि अब जो बदलाव हुआ है, उसके कारण कोई समस्या नहीं होगी. कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को एक कैदी की सजा माफी याचिका पर 3 हफ्ते के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया. वहीं मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी हरप्रीत सिंह नाम के एक कैदी की रिहाई की याचिका पर सुनवाई के दौरान की. इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि खुद जेल में रहने के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सजा माफी की फाइलों पर दस्तखत नहीं कर पा रहे. इस कारण कई कैदियों की याचिका अटकी हुई है.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved