लखनऊ. उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह (Dr Mahendra Singh) पर आम आदमी पार्टी (Aam Admi Party) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) द्वारा लगाए गए आरोपों में रश्मि मेटालिक्स कंपनी द्वारा फाइल किये गए मानहानि मामले में संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है. संजय सिंह को लखनऊ (Lucknow) की निचली अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है. कोर्ट ने संजय सिंह को 26 सितंबर को कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया है.
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले संजय सिंह ने यूपी जलशक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह पर मंत्रालय में घोटाले के आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने रश्मि मेटेलिक्स नाम की कंपनी का नाम लिया था. आरोपों को खारिज करते हुए कंपनी ने संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था. रश्मि मेटालिक्स ने संजय सिंह को लीगल नोटिस भेजते हुए 7 दिन के अंदर माफी मागंने सहित 5000 करोड़ का मानहानि का दावा ठोंका था.
एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान संजय सिंह ने जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाले की बात कही थी. इसके बाद जल शक्ति मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया था. उन्होंने कहा था कि संजय सिंह ने लिखा 1 लाख, 20 हज़ार करोड़ की योजना में घोटाला, पता नहीं ये फिगर कहां से आया?
संजय सिंह ने कहा कि कंपनी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित कई जगह ब्लैकलिस्टेड है, जबकि जहां का भी उदाहरण दिया, कहीं भी ब्लैकलिस्ट का आदेश नहीं है. संजय सिंह ने 2013 का एक कागज दिखाकर पश्चिम बंगाल में भी ब्लैकलिस्ट होने का दावा किया था, जबकि पश्चिम बंगाल में ही बाद में एक और आदेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि पहला कागज भूलवश जारी हुआ था. संजय सिंह ने सेना में भी कंपनी को प्रतिबंधित करने की बात कही थी.
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