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‘रईस’ प्रमोशन के वक्त हुई थी एक शख्स की मौत, शाहरुख खान के खिलाफ लगे आरोपों पर गुजरात HC ने कही ये बात

February 18, 2022


मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) इन दिनों फिर से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं. दरअसल, फिल्म ‘रईस’ (Raees) के वक्त हुए एक हादसे में शाहरुख खान के खिलाफ लगी एक याचिका को रद्द करने की मांग के मामले में सुनवाई हुई. एक्टर शाहरुख खान की फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन (Raees Film Promotion Accident) के दौरान एक हादसा हुआ था जिसमें एक शख्स ने अपनी जान गवां दी थी. शूटिंग और प्रमोशन के दौरान वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. शख्स की मौत के बाद उसके परिवार वालों शाहरुख खान (SRK) के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई थी.

क्या था पूरा मामला?
दरअसल, 23 जनवरी साल 2017 को शाहरुख खान की फिल्म रईस का प्रमोशन जोरों पर चल रहा था. शाहरुख खान, मुंबई से दिल्ली जा रही अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में फ़िल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे. इस ट्रेन के कोच में शाहरुख खान के लिए रिजर्वेशन न होने की बात कही जा रही थी. बुकिंग नहीं होने के बावजूद भी शाहरुख ने कोच में प्रमोशन किया, एसआरके पर ऐसे आरोप लगे थे. उस दौरान जब वड़ोदरा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 6 पर जब ट्रेन रुकी तो शाहरुख को देख कर वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी. उस वक्त शाहरुख खान ने अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए लोगों के बीच टी शर्ट और बॉल भी फेंकी थीं.


कैसे हुआ हादसा?
जब टीशर्ट्स और बॉल्स फेंके गए तो लोग छीना झपटी पर आ गए और देखते ही देखते माहौल के बीच अफरातफरी पैदा हो गई. इस दौरान भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई. ऐसे में पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लाठीचार्ज में 1 शख्स की मौत हुई थी. ये खबर आग की तरह फैल गई. इस मामले में मृतक व्यक्ति के घरवालों ने वड़ोदरा की एक निचली अदालत में अपनी शिकायत दर्ज की थी. ऐसे में अब शाहरुख खान को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. इसी मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आज यानी गुरुवार को सुनवाई की.

कोर्ट ने क्या कहा?
शाहरुख के वकील ने कोर्ट के आगे कहा कि शाहरुख के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं बनता है. मरने वाले शख्स को दिल की बीमारी थी. उसी वजह से उसकी मौत हुई है. इसके बाद हाईकोर्ट ने मृतक के आवदेनकर्ता के वकील को कहा, अगर पीड़ित आवदेनकर्ता की इच्छा हो और मानें तो, शाहरुख खान को माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की. अब अगली सुनवाई 24 फरवरी को है.

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मध्यप्रदेश में नाइट कर्फ्यू को लेकर गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने जारी किया ये बयान

Fri Feb 18 , 2022
भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गृह मंत्री (Home Minister) और राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Dr. Narottam Mishra) ने कहा हमने लगभग सारे प्रतिबंद हटा लिए है। और जल्द से जल्द बैठक होगी उस बैठक में नाईट कर्फ्यू (night curfew ) पर निर्णय लिया जाएगा।
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