ऑडिट के लिए दस्तावेज नहीं दिए, कारण बताओ नोटिस पर 11 तक मांगा जवाब
इंदौर। पिछले दिनों ही गांधी नगर (Gandhi Nagar) संस्था की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों, अतिक्रमण (Encroachment) के चलते तहसीलदार (Tehsildar) द्वारा रोक लगाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ सहकारिता विभाग (Department of Cooperation) ने भी पिछले कई वर्षों का ऑडिट ना कराने और इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध ना कराने के चलते अध्यक्ष और प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अभी 11 अप्रैल को जवाब मांगा है। अन्यथा 50 हजार रुपए का जुर्माना लगोन के साथ अध्यक्ष को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।
सहायक रजिस्ट्रार अंकेक्षण एपीएस बिलोदिया ने पिछले दिनों गांधी नगर संस्था के अध्यक्ष, प्रबंधक आरएस तोमर को नोटिस जारी किया था, जिसमें वर्ष 2011-12 से लेकर 23-24 तक का ऑडिट ना कराने और उससे संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने ऑडिट नहीं कराया और ना ही इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिसके चलते अब अंतिम अवसर देते हुए 11 अप्रैल तक स्पष्टीकरण सप्रमाण मांगा गया है। अन्यथा अध्यक्ष पद से हटाने के साथ 50 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह का एक अन्य नोटिस बहुचर्चित और विवादित देवी अहिल्या सहकारी कामगार संस्था को भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2007-08 से लेकर 22-23 तक का ऑडिट कराने के पूर्व में निर्देश दिए गए थे। मगर ऑडिट नहीं कराया गया और हाईकोर्ट भी इस संबंध में निर्देश जारी कर चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले वर्षों में कई सहकारी निरीक्षक भी बदल गए और संस्था की वरीयता सूची से लेकर भूखंडों के आबंटन पर भी हल्ला मचता रहा। सहकारिता विभाग का कहना है कि इसी तरह की अन्य सभी संस्थाओं को भी नोटिस जारी कर रहे हैं, जिन्होंने समय पर अपना ऑडिट नहीं कराया।
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