नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत (A Delhi Court) भाजपा सांसद (BJP MP) और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख (Former WFI Chief) बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ (Against Brij Bhushan Sharan Singh) छह महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में (Sexual Harassment case filed by Six Female Wrestlers) नए सिरे से सुनवाई (Fresh Hearing) शुरू करेगी (Will Start) । यह फैसला दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के स्थानांतरण से आया है, जिन्होंने पहले मामले की अध्यक्षता की थी।
पूर्ववर्ती न्यायाधीश पहले ही व्यापक दलीलें सुन चुके थे, इसलिए अदालत ने विशेष रूप से आरोप तय करने पर नए सिरे से सुनवाई की जरूरत जताई। स्थानांतरण होने पर आदेश सुरक्षित रखने से पहले मामला स्पष्टीकरण के चरण में था। अदालत ने अब 4 जनवरी से नई सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है।
पिछली बार, दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ आरोप तय करने या न करने पर अपना पक्ष रखते हुए लिखित दलीलें दायर की थी। एसीएमएम जसपाल ने दलीलों की कॉपी आरोपियों और शिकायतकर्ताओं के वकीलों को सौंपी थी। शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हर्ष बोरा ने पहले लिखित दलीलें दायर की हैं।
30 अक्टूबर को अदालत ने मामले में वकील को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था, और पक्षों के सामने इस बात पर जोर दिया था कि दलीलें व्यवस्थित तरीके से समाप्त की जाएंगी। सिंह के वकील ने 22 नवंबर को लिखित दलीलें दायर की थी।
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