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    2020 के उत्तर-पूर्व दंगों से जुड़े मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी दिल्‍ली की एक अदालत ने

  • September 04, 2023


    नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत (A Delhi Court) ने 2020 के उत्तर-पूर्व दंगों से जुड़े एक मामले में (In A Case related to the 2020 North-East Riots) आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद (Former AAP Councilor) ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) को जमानत दे दी (Granted Bail) । इसमें अजय गोस्वामी गौतम नामक व्यक्ति को 25 फरवरी को खजूरी खास इलाके में गोली मार दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने हुसैन के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया था।


    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पुलस्त्य प्रमाचला ने यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय ने दो अन्य घटनाओं में हुसैन को जमानत दे दी थी, जिनमें स्थान और समय का विवरण वर्तमान घटना के करीब था। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जमानत आदेश अन्य मामले के लिए मिसाल नहीं हो सकता। अदालत ने कहा, उपरोक्त अजीब स्थिति में, इस अदालत के पदानुक्रम में उच्चतर अदालत द्वारा आवेदक को दी गई जमानत, आवेदक के पक्ष में परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाती है।”

    इसके अलावा, अदालत ने यह भी नोट किया कि सभी एफआईआर में कई गवाह सामान्य हैं और उच्च न्यायालय ने हुसैन को जमानत देने से पहले पहले के दो मामलों में योग्यता की सराहना की थी। अदालत ने कहा, “उस स्थिति में इस अदालत के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं हो सकता है। परिस्थिति में यह महत्वपूर्ण बदलाव अपने आप में इस मामले में भी आरोपी/आवेदक को जमानत देने का आधार बन जाता है। ”

    विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने तर्क दिया कि जमानत आदेश बाध्यकारी मिसाल नहीं है। जमानत आदेश में जो कुछ भी कहा गया है, वह केवल उस मामले के लिए विशिष्ट है और इसलिए, अन्य मामलों में दी गई जमानत इस मामले के लिए परिस्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक गवाह आसपास रहते हैं और आवेदक की रिहाई के कारण उन्हें खतरा महसूस होगा।

    घायल गोस्वामी से संबंधित घटना के संबंध में सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ हुसैन विभिन्न आरोपों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं। हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन उन पर कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि वह अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, उन्हें गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आदि। अदालत ने कहा, “आवेदक मोहम्मद ताहिर हुसैन को एक लाख रुपये की जमानत राशि पेश करने पर जमानत दी जाती है।”

    शिकायतकर्ता गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि 25 फरवरी, 2020 को वह अपने चाचा के घर आया था और दोपहर करीब 3:50 बजे उसने उसे छोड़ दिया। वह अपने घर सी 153, गली नंबर 21, खजूरी खास, दिल्ली जा रहा था। जब वह गली के कोने पर था, तो उसने मुख्य करावल नगर रोड पर एक विशाल भीड़ को पथराव और गोलीबारी करते हुए देखा। यह देखकर गोस्वामी वापस गली नंबर में अपने चाचा के घर 8, मूंगा नगर की ओर भागने लगे, तभी उन्हें अपने कूल्हे पर गोली लगने का अहसास हुआ।

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