इंदौर (Indore)। राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने जोशी गुराडिय़ा स्थित उन्नति पैराडाइज कॉलोनी में हुए भू-घोटाले के मामले में बिल्डर सहित भूमाफियाओं के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नकद देना बताया, जो कि आयकर नियमों का भी उल्लंघन है। तो मिलती-जुलती कम्पनी के नाम से भू-खंडों का विक्रय कर दिया और जो कॉलोनी काटी उसमें सरकारी नाले की भी जमीन को शामिल कर लिया। इसके अलावा स्कूल, ईडब्ल्यूएस, सर्विस एरिया सहित अन्य जमीनों को भी हड़पकर भू-खंड बेच डाले। यहां तक कि रेरा को भी लाखों रुपए का चूना लगा दिया और पंजीयन राशि का भुगतान तक नहीं किया।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इंदौर के पुलिस अधीक्षक रामेश्वरसिंह यादव ने एक जानकारी में बताया कि उन्नति देवकॉन प्रा.लि. और उसके संचालक मोहसीन खान, समीर खान, हरीश चौधरी तथा लक्ष्मी लैंड डवलपर्स प्रा.लि. और उसके संचालक विनोद पालावत तथा पंकज चौधरी ने आपस में मिलीभगत करते हुए आपराधिक षड्यंत्र किया और अविकसित कॉलोनी का रेरा में बिना पंजीयन कराए भूखंड बेच डाले, जिसमें सरकारी नाले की जमीन को भी कॉलोनी में शामिल कर लिया और स्वीकृत अभिन्यास में हेरा-फेरीकर स्कूल, ईडब्ल्यूएस से लेकर अन्य उपयोग की जमीनों का भी भूखंड के रूप में अवैध विक्रय किया गया।
शासन को भी रेरा पंजीयन शुल्क 3 लाख 8 हजार 176 रुपए की राजस्व क्षति पहुंचाई और रजिस्ट्री में भी धारा 82 का उल्लंघन करना प्रमाणित पाया गया, जिसके चलते सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या धारा 420, 120बी में प्रमाण मिलने पर ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल में पंजीबद्ध किया गया और अब इसकी विस्तृत विवेचना शुरू की गई है। प्रकोष्ठ मुख्यालय में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 243/23 का सत्यापन उप पुलिस अधीक्षक विनोद सोनी द्वारा किया गया और उन्होंने अपनी जांच में नियमों की अनदेखी और गंभीर अनियमितताएं पाई। उन्नति देवकॉन प्रा.लि. ने जोशी गुराडिय़ा की सर्वे नम्बर 01/02 में कुल 4.856 हेक्टेयर जमीन खरीदने का अनुबंध किया और 4 करोड़ 92 लाख में बेचने का सौदा हुआ, जिसमें 5 लाख रुपए का चेक उन्नति देवकॉन के द्वारा ओमप्रकाश को देना बताया गया। 2017 में जमीन की रजिस्ट्री हुई, जिसमें 4 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपए की राशि देना बताई गई। इतना ही नहीं, उन्नति देवकॉन ने उन्नति रियलिटी के नाम से डायवर्शन करवाकर उन्नति पैराडाइज नाम की कॉलोनी विकसित की।
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