लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाहुबली मुख्तार अंसारी(Bahubali Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है. लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को हथियार लाइसेंस मामले में भगोड़ा घोषित किया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए के श्रीवास्तव (Judicial Magistrate A K Srivastava) ने पुलिस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद बुधवार को यह आदेश पारित किया.
लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख निर्धारित की है. दरअसल, बीते 14 जुलाई को अदालत ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था. अदालत ने थानाध्यक्ष महानगर को निर्देश दिया था कि वह वारंट का निष्पादन सुनिश्चित कर अदालत को अवगत कराएं.
कोर्ट ने जारी किया था अरेस्ट वारंट
इससे पहले एमपी-एमएलए अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट ने अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और महानगर पुलिस थाने के निरीक्षक को उन्हें गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था. इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्बास ने विशेष अदालत का रुख किया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अब्बास अंसारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है.
मऊ से विधायक हैं अब्बास अंसारी पर 2019 में केस दर्ज
तत्कालीन महानगर थाना प्रभारी अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अब्बास ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया था और बाद में उसने इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने बदले हुए पते पर यह कहते हुए कई हथियार खरीदे कि वह एक प्रसिद्ध शूटर है. वर्तमान में अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं.
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