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अब एमआरपी से ज्यादा कीमत पर नहीं बिकेगी शराब

August 20, 2020

  • विभाग का आदेश- ठेकेदारों को दुकान के बाहर लिखनी होगी कीमत

भोपाल। प्रदेश में शराब की कीमत को अधिक दामों पर बेचने वालों ठेकेदारों के खिलाफ शासन और प्रशासन एक्शन लेने के मूड में है। आबकारी विभाग ने शराब ठेकेदारों के लिए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, प्रदेश के सभी शराब ठेकेदारों को दुकान के बाहर शराब की कीमतों के दाम लिखकर खरने होंगे। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात आदेश में कही गई है।
आबकारी विभाग द्वारा जारी लेटर में कहा गया है कि प्रदेश की समस्त देशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन का प्रावधान है। इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकानों पर भी ब्राण्डवार एवं लेबिलवार मदिरा के विक्रय दरों का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाये। दुकान के बाहर बोर्ड पर स्पष्ट रूप से पठनीय विक्रय दरों का प्रदर्शन किया जाये। यह बोर्ड सार्वजनिक रूप से दिखाई दे। इसकी व्यवस्था तीन दिवस के अन्दर सुनिश्चित की जाये। लायसेंसी मदिरा दुकानों से विक्रय दरों के प्रदर्शन के उपरांत ही मदिरा विक्रय हो अन्यथा संबंधित लायसेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्या है मामला
दरअसल, कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि सरकार और शराब ठेकेदारों की मिली भगत से प्रदेश में शराब एमआरपी से ज्यादा दामों पर बेची जा रही है। कांग्रेस सरकार ने शराब को दुकानें आबंटित की गई थी उनमें से 70 प्रतिशत ठेकेदार दुकान छोड़ चुके हैं।

मंत्री ने कहा था होगी सख्त कार्रवाई
इस मामले में वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा था- ठेकेदारों द्वारा एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने की कोई शिकायत उपभोक्ता द्वारा किये जाने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध जांच कर कठोर कार्यवाही की जाये।

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