इंदौर। करोड़ों की जीएसटी चोरी में एएए इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर विजयकुमार नायर ने हाईकोर्ट से जमानत चाही है, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
सूत्रों के मुताबिक विजयकुमार ने खुद को बेकसूर बताते हुए हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी चोरी का मामला सिविल नेचर का था, किंतु डीआरआई ने मामले में दस्तावेजों की कूटरचना, उन्हें रखने व अमानत में खयानत की धाराएं जोड़कर उसे क्रिमिनल केस बना दिया है। उसने जेल में कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए खुद को नामी व्यापारी बताकर जमानत पर छोड़े जाने की मांग की। इस अर्जी पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। इस मामले में पहले जज यतींद्रकुमार गुरु ने 28 जून को डीआरआई के वकील चंदन ऐरन के तर्क सुनने के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली है। नायर का कहना है कि उससे कोई जब्ती होना शेष नहीं है। वह 63 साल का वृद्ध व्यक्ति है। डीआरआई ने पान मसालों व तंबाकू के निर्माण व विक्रय के दौरान जीएसटी चोरी के मामले में संजय माटा को गिरफ्तार किया था। उसके बयान के आधार पर नायर को मुलजिम बनाया है।
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